जालौन में फर्जी वित्तीय संस्था से ठगी का मामला:कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 7 साल की जेल, 7500 का लगाया जुर्माना

जालौन की सीजेएम कोर्ट ने फर्जी वित्तीय संस्था बनाकर लोगों से ठगी करने के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने रमनदीप सिंह और करुणेश शर्मा को 7-7 साल का सश्रम कारावास और 7,500-7,500 रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला 2016 का है। ग्राम कुकरगांव के शरीफ खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने फर्जी वित्त संस्था बनाकर उनसे पैसे जमा करवा लिए। बाद में फर्जी बॉन्ड बनाकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने दिल्ली के द्वारिका निवासी रमनदीप सिंह और सहारनपुर के करुणेश शर्मा को 2 अगस्त 2016 को गिरफ्तार किया। विवेचना अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और 18 अगस्त 2016 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। करीब 9 साल तक चली सुनवाई में जालौन पुलिस और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। सीजेएम कोर्ट उरई ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने सजा के साथ यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड न चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।