उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायतों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। इसके तहत अब केवल ग्रामसभा का निवासी ही ग्राम प्रधान की अनियमितताओं या गड़बड़ियों की शिकायत हलफनामे के साथ दर्ज करा सकेगा। बाहरी व्यक्तियों को ऐसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही, यदि शिकायत झूठी या फर्जी पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए नियम के अनुसार, शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि वह संबंधित ग्रामसभा का निवासी है। इसके लिए आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र के साथ हलफनामा देना अनिवार्य होगा। यह कदम ग्राम प्रधानों के खिलाफ बाहरी हस्तक्षेप और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को रोकने के लिए लागू किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके अलावा, अगर कोई शिकायत गलत या आधारहीन पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।