यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर मंगलवार की शाम लखनऊ में केस दर्ज हुआ है। साथ ही जौनपुर की ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह और उनके गनर के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। मांडवी सिंह जौनपुर में महाराजगंज ब्लॉक की प्रमुख हैं। उनके पति विनय सिंह लखनऊ की पॉश कॉलोनी की मेन सड़क पर दीवार उठा रहे थे। इसका कॉलोनी के लोगों ने विरोध किया तो विनय सिंह ने धनंजय सिंह को फोन लगा दिया। लोगों ने धनंजय सिंह से बात करने से मना कर दिया। लोगों ने कहा कि राइफल दिखाकर धमकाओगे। इस पर विनय सिंह भड़क उठा। उसने ईंट उठा ली और लोगों को मारने दौड़ पड़ा। विनय अपने साथ 8-10 सरकारी और निजी गनर लेकर पहुंचा था। उनसे गनर से बोला- राइफल निकालो, गोली मार दो। इसके बाद कॉलोनी में भगदड़ जैसे हालात बन गए। मामला सोमवार, 29 दिसंबर की शाम सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में स्वास्तिका सिटी कॉलोनी का है। मंगलवार को कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर से मुलाकात की और उस दिन की घटना का वीडियो सौंपा। कमिश्नर के आदेश पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विनय सिंह और 8-10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने केवल आरोपी विनय सिंह की शिकायत पर कॉलोनी वालों पर FIR दर्ज की थी। 20 साल पुरानी कॉलोनी में रास्ता बंद करने से भड़का विवाद लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर स्वस्तिका सिटी है। इसी इलाके में बाहुबली धनंजय सिंह और कोडीन कफ सिरप मामले में जेल भेजे गए बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की आलीशान कोठी है। इसी स्वस्तिका सिटी के एक दूसरे हिस्से में तमाम अन्य कॉलोनी के लोग रहते हैं। इसी में विनय सिंह का भी मकान है। कॉलोनी में दक्षिण दिशा की ओर 20 फीट चौड़ी डामर सड़क है। बीते करीब 20 वर्षों से कॉलोनी के लोग इसी सड़क से लोग गुजरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी सड़क से रोजाना महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आते-जाते हैं। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह के नाम दर्ज प्लॉट से सटी इस सड़क को दीवार बनाकर बंद कराने का प्रयास किया गया। सरकारी गनर के साथ पहुंचे 8-10 असलहाधारी, बंदूक निकाली
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विनय सिंह अपने सरकारी गनर के साथ 8 से 10 निजी गार्ड्स को लेकर मौके पर पहुंचा था। विरोध के दौरान लाइसेंसी राइफल और बंदूक निकालकर लोगों को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान कॉलोनी में अफरातफरी मच गई और लोग डर के मारे इधर-उधर भागते नजर आए। युवक से मारपीट, जाति सूचक शब्द कहे
घटना के दौरान रामू नामक युवक के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की नीयत से उस पर हमला किया गया, जिससे वह बेहोश हो गया। कॉलोनीवासियों ने उसे पानी के छींटे मारकर होश में लाया। इस घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को फोन लगाकर कहा- बात करो
कॉलोनीवासियों का आरोप है कि विनय सिंह खुद को पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रिश्तेदार बताता है और लोगों को डराने के लिए फोन पर उनसे बात भी कराता है। घटना के समय भी फोन पर बातचीत कराकर जान से मरवाने की धमकी दिलवाई। पीड़ितों के अनुसार, इससे जुड़े वीडियो उनके पास मौजूद हैं, जो अब सोशल मीडिया पर भी सामने आ चुके हैं। पहले विनय सिंह, फिर कॉलोनी के लोगों की शिकायत
इस जमीन विवाद में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, विनय सिंह ने पहले FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद सोमवार को कॉलोनी से कौशल तिवारी लोगों की शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे तो मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच दोनों FIR के आधार पर की जा रही है। 11 धाराएं लगाई गईं, जानिए कितनी सजा मिलेगी इस मामले में कुल 11 धाराओं में सभी आरोपियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। बीएनएस की धाराएं 191 (2), 191 (3), 190, 115 (2), 352, 351 (3), 127(1), 131, 74, 3(1) (द), 3 (1) (ध) दर्ज की गई हैं। 191 (2) दंगा करना करने पर लगाई जाती है। इसमें 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 191 (3) हथियार लेकर दंगा करने पर लगाई जाती है। इसमें 5 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 190 तब लगाई जाती है जब अवैध काम के उद्देश्य से झुंड इकट्ठा हुआ हो। यह झुंड के सभी लोगों पर लागू होती है। धारा 115 (2) किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए लगती है। इसमें 1 साल की सजा या 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 352 किसी का सार्वजनिक रूप से अपमान करने पर लगाई जाती है। 351 (3) सामान्य धमकी से घातक धमकी देना। अगर कोई किसी को उस बात की धमकी देता है जिस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिलती है, तो उस पर धारा 351 (3) लगाई जाती है। इसमें 7 साल के कारावास की सजा है। धारा 127(1) किसी को गलत तरीके से रोकने पर लगाई जाती है। धारा 131 बिना उकसावे के हमला करने पर लगती है। इसमें 3 महीने की सजा या 1 हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 74 किसी की लज्जा भंग करने पर लगती है। 3(1) (द) आपराधिक साजिश के लिए और 3(1) (ध) अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को अपमानित करने पर लगाई जाती है। सपा आईटी सेल का हमला, धनंजय सिंह फिर चर्चा में
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने भी इसे लेकर सरकार और पुलिस पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम इस विवाद से जुड़ने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। ————————- यह खबर भी पढ़िए… मुंह में यूरिन करने की धमकी देने वाली दरोगा लाइनहाजिर : मेरठ में कपल से बदसलूकी की, बोली- बेल्ट से पीटूंगी मेरठ में महिला दरोगा ने अपनी वर्दी की हनक दिखाते हुए कार में बैठे कपल से गाली-गलौज और मारपीट की। धमकी देते हुए कहा, “पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूं, दरोगा हूं मैं, मुंह में यूरिन कर दूंगी। गाड़ी नहीं हटाई तो बेल्ट से पीटूंगी।” मामले का वीडियो सामने आने के बाद SSP अलीगढ़ ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। (पूरी खबर पढ़िए)
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विनय सिंह अपने सरकारी गनर के साथ 8 से 10 निजी गार्ड्स को लेकर मौके पर पहुंचा था। विरोध के दौरान लाइसेंसी राइफल और बंदूक निकालकर लोगों को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान कॉलोनी में अफरातफरी मच गई और लोग डर के मारे इधर-उधर भागते नजर आए। युवक से मारपीट, जाति सूचक शब्द कहे
घटना के दौरान रामू नामक युवक के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की नीयत से उस पर हमला किया गया, जिससे वह बेहोश हो गया। कॉलोनीवासियों ने उसे पानी के छींटे मारकर होश में लाया। इस घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को फोन लगाकर कहा- बात करो
कॉलोनीवासियों का आरोप है कि विनय सिंह खुद को पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रिश्तेदार बताता है और लोगों को डराने के लिए फोन पर उनसे बात भी कराता है। घटना के समय भी फोन पर बातचीत कराकर जान से मरवाने की धमकी दिलवाई। पीड़ितों के अनुसार, इससे जुड़े वीडियो उनके पास मौजूद हैं, जो अब सोशल मीडिया पर भी सामने आ चुके हैं। पहले विनय सिंह, फिर कॉलोनी के लोगों की शिकायत
इस जमीन विवाद में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, विनय सिंह ने पहले FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद सोमवार को कॉलोनी से कौशल तिवारी लोगों की शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे तो मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच दोनों FIR के आधार पर की जा रही है। 11 धाराएं लगाई गईं, जानिए कितनी सजा मिलेगी इस मामले में कुल 11 धाराओं में सभी आरोपियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। बीएनएस की धाराएं 191 (2), 191 (3), 190, 115 (2), 352, 351 (3), 127(1), 131, 74, 3(1) (द), 3 (1) (ध) दर्ज की गई हैं। 191 (2) दंगा करना करने पर लगाई जाती है। इसमें 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 191 (3) हथियार लेकर दंगा करने पर लगाई जाती है। इसमें 5 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 190 तब लगाई जाती है जब अवैध काम के उद्देश्य से झुंड इकट्ठा हुआ हो। यह झुंड के सभी लोगों पर लागू होती है। धारा 115 (2) किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए लगती है। इसमें 1 साल की सजा या 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 352 किसी का सार्वजनिक रूप से अपमान करने पर लगाई जाती है। 351 (3) सामान्य धमकी से घातक धमकी देना। अगर कोई किसी को उस बात की धमकी देता है जिस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिलती है, तो उस पर धारा 351 (3) लगाई जाती है। इसमें 7 साल के कारावास की सजा है। धारा 127(1) किसी को गलत तरीके से रोकने पर लगाई जाती है। धारा 131 बिना उकसावे के हमला करने पर लगती है। इसमें 3 महीने की सजा या 1 हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 74 किसी की लज्जा भंग करने पर लगती है। 3(1) (द) आपराधिक साजिश के लिए और 3(1) (ध) अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को अपमानित करने पर लगाई जाती है। सपा आईटी सेल का हमला, धनंजय सिंह फिर चर्चा में
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने भी इसे लेकर सरकार और पुलिस पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम इस विवाद से जुड़ने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। ————————- यह खबर भी पढ़िए… मुंह में यूरिन करने की धमकी देने वाली दरोगा लाइनहाजिर : मेरठ में कपल से बदसलूकी की, बोली- बेल्ट से पीटूंगी मेरठ में महिला दरोगा ने अपनी वर्दी की हनक दिखाते हुए कार में बैठे कपल से गाली-गलौज और मारपीट की। धमकी देते हुए कहा, “पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूं, दरोगा हूं मैं, मुंह में यूरिन कर दूंगी। गाड़ी नहीं हटाई तो बेल्ट से पीटूंगी।” मामले का वीडियो सामने आने के बाद SSP अलीगढ़ ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। (पूरी खबर पढ़िए)