5 साल की बच्ची के हत्यारे को फांसी की सजा:शाहजहांपुर में जज बोले- मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट, मरते दम तक लटकाया जाए

शाहजहांपुर में कोर्ट ने 5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा- ये अपराध केवल 2 बच्चियों के खिलाफ नहीं, बल्कि मासूमियत के खिलाफ है। अपर जिला जज मनोज कुमार सिद्दू ने कहा- दोषी ने सामाजिक विश्वास को तोड़ा है। उसका आचरण असाधारण रूप से क्रूर, अमानवीय और जघन्य है। इसलिए ये मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट माना जाता है। दोषी को मरते दम तक फांसी पर लटकाया जाए। मामला 22 फरवरी 2021 का है। आरोपी 7 साल की बच्ची से रेप कर रहा था। तभी उसकी 5 साल की बहन देखकर शोर मचाने लगी। इसपर आरोपी ने छोटी बहन को मार डाला था। अब पढ़िए पूरा मामला… थाना कांट क्षेत्र के एक गांव में 22 फरवरी 2021 की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे 7 साल की बच्ची और उसकी 5 साल की बहन घर के पास प्राथमिक विद्यालय के नल पर नहाने गई थीं। देर शाम तक दोनों बच्चियां घर नहीं लौटीं, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खेत में बच्ची का शव खून से लथपथ मिला
रात होने पर संदीप कपूर के सरसों के खेत में 5 साल की बच्ची का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला। वहीं, थोड़ी दूरी पर गन्ने के खेत में 7 साल की बच्ची बेहोश और घायल अवस्था में पाई गई। उसे तत्काल राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आरोपी गांव में शहद निकालने जाता था, बच्चे जानते थे
पुलिस जांच में सामने आया कि गांव का ही अनिल उर्फ चमेली बच्चियों को शहद और बिस्कुट का लालच देकर खेत में ले गया था। अनिल गांव में शहद निकालने जाता था। गांव के लोग और बच्चे उसे जानते थे। बड़ी बहन से रेप होते देख 5 साल की बच्ची शोर मचाकर भागने लगी। अनिल ने उसे पकड़ लिया। शहद निकालने वाले नुकीले औजार से उस पर कई वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं में जेल भेजा। कोर्ट ने 84 पन्नों का फैसला सुनाया
कोर्ट ने अपने 84 पन्नों के निर्णय में कहा- दोषी ने दोनों अबोध बालिकाओं को बहला-फुसलाकर खेत में बुलाया और दुष्कर्म व हत्या की वारदात को अंजाम दिया। साक्ष्य छिपाने के लिए उसने 5 साल की बच्ची के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। फैसले में यह भी कहा गया कि आरोपी अनिल ने गांव के बच्चों से विश्वास का संबंध बनाकर उसी विश्वास का दुरुपयोग किया। दोषी का यह कृत्य केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए था। उसने दो मासूम बालिकाओं को लालच देकर सुनियोजित ढंग से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। कोर्ट ने आरोपी अनिल उर्फ चमेली को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता के पुनर्वास तथा शेष आधी राशि मृतका के पिता को दी जाएगी। ——————————— ये खबर भी पढ़ें सोनभद्र में मंत्री पर हमला, शीशे पर मुक्के मारे:फ्लीट के सामने आया हमलावर, मंत्री ने कहा- गाड़ी भगाओ; थाने जाकर रुकवाई समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव सिंह गोंड के काफिले पर गुरुवार रात हमला किया गया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से अपने घर डाला लौटते समय यह हमला हुआ। मंत्री ने बताया- एक गाड़ी ने पहले उनके काफिले को ओवरटेक किया और फिर रोक कर अभद्रता की गई। पूरी खबर पढ़ें