रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को पत्नी रूमाना परवीन को हर महीने 30 हजार रुपए गुज़ारा भत्ता देना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद में ये अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए इसे हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भेजा है। सांसद ने आगरा फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अप्रैल 2024 में पत्नी की ओर से दायर भरण-पोषण के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। मोहिबुल्लाह पर 2020 में आगरा के सदर बाजार थाने में CRPC की धारा 127 के तहत केस दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान सांसद के वकील ने कोर्ट से कहा कि ये वैवाहिक विवाद है, जिसे वह सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट से इसे मध्यस्थता केंद्र भेजने की अपील की। साथ ही कहा कि सांसद पहली पेशी पर पत्नी को 50 हजार रुपए देने को तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि मामला सुलह से सुलझ सकता है, इसलिए कोशिश की जानी चाहिए। कोर्ट ने सांसद को आदेश दिया कि वह 30 दिन में 55 हजार रुपए मध्यस्थता केंद्र में जमा करें। इसमें से 50 हजार पत्नी को पहली पेशी पर दिए जाएंगे। 30 हजार रुपए को बकाया भरण-पोषण में समायोजित किया जाएगा और बाकी 5 हजार रुपए केंद्र में जमा रहेंगे। कोर्ट ने मध्यस्थ को तीन महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। अगली सुनवाई तीन महीने बाद दूसरी बेंच में होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सांसद रकम नहीं जमा करते या मध्यस्थता फेल होती है तो अंतरिम आदेश अपने आप खत्म हो जाएगा। तब उन्हें आदेश की तारीख से पहले की बकाया राशि चुकानी होगी। ——————- ये खबर भी पढ़िए- गर्लफ्रेंड की शादी तय हुई…प्रेमी पानी टंकी से कूदा, मौत, अनूपशहर में मां गिड़गिड़ाती रही- कूदना मत बुलंदशहर में 80 फीट ऊंची पानी टंकी से 22 साल युवक ने कूद कर जान दे दी। वह गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से तय होने से नाराज था। जानकारी के मुताबिक, सज्जा (22) मंगलवार सुबह 9.30 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसके बाद वो जोर-जोर से रोने लगा। यह देखकर नीचे काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना घरवालों को लगी तो वो भी भागकर वहां पहुंचे। पढ़ें पूरी खबर…