लखनऊ में विदेशी मरीजों के इलाज की देनी होगी डिटेल:एडमिट करने के 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होगा, CMO के आदेश

लखनऊ के निजी अस्पतालों में अब विदेशी मरीजों के भर्ती होते ही इसकी जानकारी सीएमओ ऑफिस को देना होगा। इसे लेकर सीएमओ ऑफिस के जरिए सभी अस्पतालों को पत्र भेजा गया है। इसका सख्ती से अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अफसरों का कहना है बड़ी तादाद में नेपाल के रास्ते मरीज लखनऊ के अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराते हैं। इसका काेई भी रिकार्ड विभाग के पास नहीं है। सुरक्षा को लेकर यह निर्देश शासन के जरिए जारी हुआ है। दूसरे देशों के मरीजों का निजी अस्पतालों में होता इलाज राजधानी में बड़ी संख्या में नेपाल समेत दूसरे देशों से मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। निजी अस्पताल के दलाल भी नेपाली मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर निजी अस्पतालों में भर्ती कराते हैं। निजी अस्पताल संचालक दलालों को मोटा कमीशन देते हैं। विदेशी मरीजों की ट्रैकिंग के लिए गृह मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से विदेशी नागरिकों के फार्म सी-एस भरा जाएगा। इस संबंध में लखनऊ सीएमओ को पुलिस उपायुक्त अभिसूचना एवं सुरक्षा की तरफ से पत्र जारी किया गया। जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के तहत में होटल, सराय,धर्मशाला, बोर्डिंग हाउस, पेइंग गेस्ट हाउस, एयर बीएलवी, स्टेहोम, क्लब,हास्पिटल, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, निजी आवास, अस्थाई आवासीय व्यवस्था स्थानों पर ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी साझा करनी होगी। 24 घंटे के अंदर देना होगा अपडेट विदेशी नागरिकों के आगमन से 24 घंटे के भीतर उनके मालिक, प्रबंधक को ऑन लाइन फार्म सी-एस भराना होगा। ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपने आईबी जनरेट करते हुए विदेशी नागरिकों के जानकारी भरनी होगी। सीएमओ कार्यालय की तरफ से सभी निजी नर्सिंग होम को दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि नियमों का पालन न करने पर निजी अस्पतालों पर नकेल कसी जाएगी।