हरदोई में पूर्व सभासद महिला ने थाने के सामने भोजपुरी गाने पर REEL बनाई। सड़क पर रखे पुलिस बैरिकेड्स हटा दिए। चलती स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर स्टंट किए। पूर्व सभासद किरण बेखौफ होकर वीडियो बनाती रहीं। पुलिसवालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। 45 सेकेंड का वीडियो शाहाबाद थाने का है। इसमें किरण कंधे पर एयरगन लहराकर टशनबाजी करते नजर आ रही हैं। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है…“दिहलू तू हमके फंसाए, 100 नंबर बुला के।” पूर्व सभासद किरण शाहबाद के खेड़ा मोहल्ले की रहने वाली हैं। हालांकि, किरण ने वीडियो कब बनाए, इसका पुलिस पता लगा रही है। घटना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र की है। पूर्व महिला सभासद की REEL की 3 तस्वीरें- वीडियो में क्या दिख रहा, जानिए वीडियो में तीन सीन हैं। पहले में किरण लाल रंग का सलवार सूट पहने कोतवाली गेट के सामने रील बनाती दिख रही है। दूसरे में सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेडिंग हटाती है। फिर चलती स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठकर वीडियो शूट कराती है। तीसरे में बाग में एयरगन के साथ पोज देती नजर आ रही है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सवाल उठाया कि कोतवाली के सामने ऐसा स्टंट कैसे हुआ? पुलिसकर्मियों ने इसे क्यों नहीं रोका? यातायात नियमों के खुले उल्लंघन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मामला तूल पकड़ने के बाद हरदोई पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से बयान जारी किया गया। पुलिस ने बताया कि वीडियो के आधार पर प्रभारी निरीक्षक शाहाबाद जितेंद्र प्रताप सिंह को जांच सौंपी गई है। जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया- महिला की पहचान कर ली गई है। जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। खबर में आगे बढ़ने से पहले इस पोल पर अपनी राय दीजिए… सवाल-जवाब में जानिए कहां पर रील नहीं बनानी चाहिए- 1- सवाल- क्या पब्लिक प्लेस पर रील या वीडियो बनाना कानूनी है? जवाब- एक्सपर्ट कहते हैं कि पब्लिक प्लेस पर रील या वीडियो बनाना अवैध नहीं है, लेकिन यह तभी वैध माना जाता है, जब आप स्थानीय प्रशासन, संबंधित विभाग या संपत्ति के मालिक की अनुमति लेकर शूटिंग करें। साथ ही किसी की प्राइवेसी, सुरक्षा या किसी कानून का उल्लंघन न हो। अगर आप बिना अनुमति ऐसे स्थानों पर शूटिंग करते हैं जो प्रतिबंधित, संवेदनशील या सरकारी नियंत्रण में हैं तो यह कानून के तहत अपराध माना जाता है। सवाल- किन जगहों पर बिना अनुमति शूटिंग करना या वीडियो बनाना बैन है? जवाब- एक्सपर्ट कहते हैं- रील या वीडियो बनाना आजकल बड़ा ट्रेंड है, लेकिन कुछ जगहों पर इसके लिए सख्त नियम हैं। इन नियमों का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनकी प्राइवेसी की रक्षा करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। अगर कोई इन स्थानों पर बिना परमिशन शूटिंग करता है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। नीचे दिए ग्राफिक में देखिए, किन जगहों पर बिना अनुमति शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। सवाल- अगर किसी की अनुमति के बिना उसका वीडियो बना लिया तो क्या होगा? जवाब- बिना इजाजत वीडियो रिकॉर्ड करना निजता (Privacy) पर हमला है। भारतीय कानून में इसे गंभीर अपराध माना गया है। सवाल- पुलिस, रेलवे स्टेशन या ऐतिहासिक स्थलों पर रील बनाने के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया क्या है? जवाब- पुलिस, रेलवे स्टेशन या ऐतिहासिक स्थलों पर वीडियो या रील बनाने के लिए पहले संबंधित रेलवे विभाग या पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) से लिखित अनुमति लेना जरूरी होता है। इसके लिए आपको आवेदन जमा करना होता है, सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसके अलावा वीडियो शूट करने के चार्जेज भी अलग-अलग जगह, शूटिंग के प्रकार और समय के हिसाब से तय होते हैं। ———————————————————— ये खबर भी पढ़िए… बुलंदशहर में डकैत जुबैर को एनकाउंटर में मार गिराया:50 हजार का इनामी, 47 मुकदमे दर्ज थे; 85 दिन में 13 बदमाश ढेर बुलंदशहर में 50 हजार का इनामी डकैत जुबैर उर्फ पीटर एनकाउंटर में ढेर हो गया। शनिवार रात पुलिस को इनपुट मिला था कि जुबैर अपने साथी के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। पूरी खबर पढ़िए…