थूकने के बाद फूंक मारकर दूध देने का VIDEO:लखनऊ की पॉश कॉलोनी में सालों से बेच रहा था, असली पहचान भी छिपाई, गिरफ्तार

लखनऊ में दूध में थूकने का मामला सामने आया है। मामला पॉश एरिया गोमती नगर का है। यहां एक व्यक्ति दूध में थूक कर लोगों के घरों में सप्लाई कर रहा था। उसकी यह हरकत CCTV में कैद हो गई। आरोप है कि वह अपना नाम पप्पू बताता था, लेकिन CCTV आने के बाद उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ पता चला। जिन घरों में वह दूध दे रहा था, वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। शनिवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने गोमतीनगर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में जुटी है। घिनौती हरकत की 3 तस्वीरें… पहले दूध में थूका, फिर फूंक मारी गोमती नगर के विनय खंड में लव शुक्ला रहते हैं। उन्होंने बताया, मोहम्मद शरीफ उर्फ पप्पू उनके घर कई सालों से दूध दे रहा था। शरीफ मल्हौर का रहने वाला है। मोहल्ले के कई घरों में भी वह दूध की सप्लाई कर रहा था। शनिवार सुबह मैं सीसीटीवी चेक कर रहा था, तब वह दूध में थूकते हुए नजर आया। वह दूषित दूध हर दिन दे रहा था। उन्होंने शरीफ के खिलाफ गोमती नगर थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है- वह घर की बेल बजाता है। जब तक कोई गेट खोलकर बाहर आता है, तब तक में वह दूध में थूक देता और फूंक मार चुका होता है। हिंदू संगठन ने थूक जिहाद बंद करो के नारे लगाए
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा, गोमती नगर में एक ब्राह्मण परिवार के घर में सालों से दूध देने वाला पप्पू का असली नाम मोहम्मद शरीफ है। दूध छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का सबसे जरूरी आहार है। वह इसे ही दूषित करके बेचता है। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि वह पहले कुछ पढ़ता है फिर दूध में फूंक मारने के साथ थूक भी देता है। ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है। आज हम थाने में मांग करने आए हैं कि ऐसे अपराधी पर रासुका लगाया जाए। इसके बाद शिशिर ने अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर ‘थूक जिहाद बंद करो’ के नारे भी लगाए। थूक-यूरिन मिलाने पर होगी 10 साल की जेल, सरकार ला रही कानून यूपी में खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की जेल होगी। योगी सरकार इसे लेकर कानून तैयार कर रही है। नए कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह होटल, रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। दरअसल, सरकार उत्तर प्रदेश छद्म सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश-2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कन्टेमिनेशन इन फूड (कन्यूजमर राइट टू नो) अध्यादेश लेकर आ रही है। सीएम योगी अध्यादेश के मसौदे पर गृह, विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य और खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन कर चुके हैं। अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा
दोनों मसौदे गृह विभाग, विधि एवं न्याय विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लंबी मशक्कत के बाद तैयार किए हैं। इस कानून के तहत, खाने पीने की वस्तुओं में थूक, पेशाब या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। नए कानून में क्या-क्या होंगे नियम… 1- ऑर्डर के बाद भी खाने की चीज में शामिल इंग्रेडिएंट्स कस्टमर को पंसद नहीं आए तो वह उसे स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार होगा। 2- ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह होटल, रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या-क्या इन्ग्रेडिएंट्स हैं। 3- ग्राहक को शक होने पर वह पुलिस से शिकायत कर सकेगा। इसकी जांच के लिए भी स्टैंडर्ड नियम तय किए जाएंगे। आखिर यूपी में क्यों बनाना पड़ रहा कानून
यूपी में पिछले कुछ महीनों में दुकानों पर जूस में पेशाब मिलाने और खाने-पानी की वस्तुओं में थूकने के मामले सामने आए हैं। लेकिन इस संबंध में ठोस कानून नहीं होने के कारण आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी। विधि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि ऐसी घटनाओं से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की भी आशंका बनी रहती है। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ रहा है। योगी बोले- थूक या गंदगी मिलाना कतई स्वीकार नहीं ———————— ये खबर भी पढ़िए… BBD ग्रुप की ₹100 करोड़ की संपत्ति जब्त:अलका दास, विराज सागर दास और कंपनियों के नाम; बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत एक्शन लखनऊ में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबू बनारसी दास ग्रुप (BBD) से जुड़ी करीब ₹100 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। यह कार्रवाई बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम (Prohibition of Benami Property Transactions Act) के तहत की गई है। इन जमीनों को 2005 से 2015 के बीच खरीदा गया था, जो लखनऊ के अयोध्या रोड पर स्थित उत्तरधौना, जुग्गौर, 13 खास, सरायशेख और सेमरा गांव क्षेत्रों में फैली हुई हैं। (पूरी खबर पढ़िए)