उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। सेंगर ने सजा के खिलाफ अपील की है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही 4 शर्तें भी लगाईं- 17 साल की लड़की को अगवा कर किया था रेप
उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवाकर रेप किया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर, 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था। ‘दैनिक भास्कर’ ने 29 अक्टूबर को ही बता दिया था कि कुलदीप सिंह बिहार चुनाव के बाद जेल से बाहर आएगा। क्लिक करिए… भास्कर पोल में हिस्सा लेकर अपनी राय दे सकते हैं… यूपी का केस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर किया था
2017 में उन्नाव रेप का केस देशभर में काफी चर्चित रहा था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े चार मामलों का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया था कि इसे रोजाना सुना जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि CBI पर्याप्त कदम उठाए, ताकि पीड़ित और उसके परिवार की जान और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। इसमें परिवार की सहमति से पीड़ित के लिए मकान और पहचान बदलने की व्यवस्थाएं शामिल थीं। कोर्ट ने सेंगर को अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था- सेंगर के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक सेवक होने के नाते, सेंगर को लोगों का विश्वास प्राप्त था, जिसे उसने तोड़ा और दुराचार का एक ही कृत्य ऐसा करने के लिए काफी था। अदालत के फैसले पर कुलदीप सेंगर जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसने कहा था- कृपया मुझे न्याय दें, मैं निर्दोष हूं। मुझे इस घटना की जानकारी तक नहीं थी। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दें या फांसी पर लटका दें। कांग्रेस से बसपा-सपा में होते हुए भाजपा में आया था कुलदीप
कुलदीप सेंगर की गिनती उत्तर प्रदेश के दलबदलू नेताओं में होती है। 4 बार से लगातार विधायक रहा कुलदीप कभी चुनाव नहीं हारा। उसने उन्नाव जिले की अलग-अलग सीटों से 3 बार चुनाव जीता। वह 2002 में पहली बार बसपा से उन्नाव सदर, 2007 में सपा से बांगरमऊ और 2012 में भगवंतनगर से चुनाव जीता था। 2017 में उसने भाजपा से बांगरमऊ सीट से चुनाव जीता था। उन्नाव रेप केस की टाइमलाइन 42 महीने में 4 मौतें हुई थीं पीड़ित ने पीएम-सीएम को पत्र लिखकर बताया- विधायक ने रेप किया पीड़ित के पिता पर जानलेवा हमला किया गया सुबह 4 बजे कुलदीप सेंगर को हिरासत में लिया था एक्सीडेंट में मारी गईं पीड़ित की मौसी और चाची ————–
ये खबर भी पढ़ें… यूपी BJP अध्यक्ष बोले- आजम खान का हक छीना गया:सपा में अध्यक्ष बनने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लखनऊ में पहली बार कॉन्फ्रेंस की यूपी के भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को लखनऊ में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा- जल्द ही भाजपा की नई टीम का गठन करेंगे। भाजपा की यही खूबसूरती है कि इसमें एक छोटे से कार्यकर्ता को पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन सपा में अगर किसी को अध्यक्ष बनना है तो उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वहां अध्यक्ष परिवार के ही लोग बनेंगे। पढ़ें पूरी खबर…
उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवाकर रेप किया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर, 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था। ‘दैनिक भास्कर’ ने 29 अक्टूबर को ही बता दिया था कि कुलदीप सिंह बिहार चुनाव के बाद जेल से बाहर आएगा। क्लिक करिए… भास्कर पोल में हिस्सा लेकर अपनी राय दे सकते हैं… यूपी का केस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर किया था
2017 में उन्नाव रेप का केस देशभर में काफी चर्चित रहा था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े चार मामलों का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया था कि इसे रोजाना सुना जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि CBI पर्याप्त कदम उठाए, ताकि पीड़ित और उसके परिवार की जान और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। इसमें परिवार की सहमति से पीड़ित के लिए मकान और पहचान बदलने की व्यवस्थाएं शामिल थीं। कोर्ट ने सेंगर को अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था- सेंगर के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक सेवक होने के नाते, सेंगर को लोगों का विश्वास प्राप्त था, जिसे उसने तोड़ा और दुराचार का एक ही कृत्य ऐसा करने के लिए काफी था। अदालत के फैसले पर कुलदीप सेंगर जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसने कहा था- कृपया मुझे न्याय दें, मैं निर्दोष हूं। मुझे इस घटना की जानकारी तक नहीं थी। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दें या फांसी पर लटका दें। कांग्रेस से बसपा-सपा में होते हुए भाजपा में आया था कुलदीप
कुलदीप सेंगर की गिनती उत्तर प्रदेश के दलबदलू नेताओं में होती है। 4 बार से लगातार विधायक रहा कुलदीप कभी चुनाव नहीं हारा। उसने उन्नाव जिले की अलग-अलग सीटों से 3 बार चुनाव जीता। वह 2002 में पहली बार बसपा से उन्नाव सदर, 2007 में सपा से बांगरमऊ और 2012 में भगवंतनगर से चुनाव जीता था। 2017 में उसने भाजपा से बांगरमऊ सीट से चुनाव जीता था। उन्नाव रेप केस की टाइमलाइन 42 महीने में 4 मौतें हुई थीं पीड़ित ने पीएम-सीएम को पत्र लिखकर बताया- विधायक ने रेप किया पीड़ित के पिता पर जानलेवा हमला किया गया सुबह 4 बजे कुलदीप सेंगर को हिरासत में लिया था एक्सीडेंट में मारी गईं पीड़ित की मौसी और चाची ————–
ये खबर भी पढ़ें… यूपी BJP अध्यक्ष बोले- आजम खान का हक छीना गया:सपा में अध्यक्ष बनने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लखनऊ में पहली बार कॉन्फ्रेंस की यूपी के भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को लखनऊ में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा- जल्द ही भाजपा की नई टीम का गठन करेंगे। भाजपा की यही खूबसूरती है कि इसमें एक छोटे से कार्यकर्ता को पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन सपा में अगर किसी को अध्यक्ष बनना है तो उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वहां अध्यक्ष परिवार के ही लोग बनेंगे। पढ़ें पूरी खबर…