मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में बनीं 22 दुकानें ढहाई जा रही हैं। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले कारोबारी अपनी दुकानों के सामने बैठकर फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि अब उनका क्या होगा, कहां जाएंगे और किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। शनिवार सुबह साढ़े 11 बजे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी। सुरक्षा के लिए कई थानों की फोर्स और PAC तैनात किया है। ATS के ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। कॉम्प्लेक्स 288 वर्ग मीटर में बना है। यह जमीन काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित हुई थी।
हालांकि, 1990 में विनोद अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर यहां अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा लिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि इस कॉम्प्लेक्स को तीन माह के भीतर खाली कराया जाए और आवास विकास परिषद के तहत ध्वस्त किया जाए। तस्वीरें देखिए- बुलडोजर एक्शन से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए नीचे एक-एक ब्लॉग से गुजर जाइए…
हालांकि, 1990 में विनोद अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर यहां अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा लिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि इस कॉम्प्लेक्स को तीन माह के भीतर खाली कराया जाए और आवास विकास परिषद के तहत ध्वस्त किया जाए। तस्वीरें देखिए- बुलडोजर एक्शन से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए नीचे एक-एक ब्लॉग से गुजर जाइए…