मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान-साहिल ने 21 अप्रैल (मंगलवार) को जिला कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जज अनुपम कुमार ने दोनों से 32-32 सवाल पूछे। दोनों ने कहा- सौरभ राजपूत की हत्या में झूठा फंसाया जा रहा है। 29 सवालों में मुस्कान-साहिल ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। हालांकि, हत्या के बाद कसौल-मसूरी और शिमला साथ घूमने, रुकने की बात पर हां में जवाब दिया। दोनों ने अपने जवाब में कहा कि हम साथ घूमने गए थे, हम रुके भी थे, लेकिन हत्या नहीं की है। जानिए कोर्ट में कुल 46 मिनट में क्या कुछ हुआ… जिला जज अनुपम कुमार की कोर्ट में सौरभ राजपूत हत्याकांड में धारा-313 की कार्रवाई हुई। हत्या के आरोपी मुस्कान-साहिल ने बारी-बारी से अपना पक्ष रखा। जिला जज अनुपम कुमार ने पहले साहिल से 32 सवाल पूछे। इसके बाद मुस्कान को कटघरे में बुलाया गया। मुस्कान से भी वही 32 सवाल पूछे गए। दोनों के बयान कलमबद्ध किए गए। इसके बाद मुस्कान-साहिल को जिला जेल भेज दिया गया। पहले पढ़िए साहिल से पूछे गए 7 बड़े सवाल सवाल : आप पर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या का आरोप है। क्या कहेंगे?
जवाब : ये आरोप पूरी तरह गलत है, मैं निर्दोष हूं। सवाल : आप पर मुकदमा क्यों चलाया गया?
जवाब : मुझे नहीं पता मुझ पर ये हत्या का आरोप क्यों लगाया गया? मुझे झूठा फंसाया जा रहा। मैं तो बस घूमने गया था, इसलिए मुझे फंसा रहे हैं। सवाल : अपनी सफाई या पक्ष में कुछ कहना है?
जवाब : नहीं कुछ और नहीं कहना। बस यही कहूंगा कि मुझे गलत फंसाया है। सवाल : शिमला, कसौल, मसूरी के होटल मालिकों का कहना है कि आप यहां होटलों में रुके थे?
जवाब : हां ये सही है। सवाल : सौरभ के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने आपको मुस्कान के घर जाते देखा?
जवाब : यह बात पूरी तरह से गलत है। मैं उसके घर नहीं गया। सवाल : ड्रम विक्रेता, चाकू, कटर, रेत बेचने वालों ने कहा कि उनके यहां से आपने ये सामान खरीदे हैं?
जवाब : ये सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। मैंने कोई सामान नहीं खरीदा। सवाल : अपनी सफाई में कुछ कहना है, कुछ पेश करना है?
जवाब : हां, मुझे अपना पक्ष रखना है। सफाई देना चाहता हूं। साहिल बोला- बेगुनाही साबित करने को कोर्ट में गवाह पेश करूंगा कोर्ट में जब जज ने साहिल से पूछा कि अपनी सफाई में कुछ और कहना चाहते हो? इस पर साहिल ने तेज शब्दों में कहा- मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूं। बेगुनाही साबित करने के लिए मैं अपना गवाह पेश करना चाहता हूं। केस में अगली तारीख 28 अप्रैल लगी है। तभी साहिल की तरफ से उसकी वकील रेखा जैन गवाह-सबूत पेश करेंगी। कहा- हत्या की रात मैं दिल्ली में था साहिल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सौरभ की हत्या वाली रात वो मेरठ में नहीं, दिल्ली में था। माना जा रहा है कि 28 अप्रैल को साहिल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इसी बिंदु को मजबूती से पेश करेगा कि सौरभ की हत्या वाली रात वो दिल्ली में था। मुस्कान बोली- प्रॉपर्टी के चक्कर में मुकदमा चला मुस्कान से पूछा गया कि आप पर आपके पति की सौरभ राजपूत हत्या का मुकदमा क्यों चला? आप आरोपी कैसे हो? इस पर मुस्कान ने साफ कहा कि प्रॉपर्टी के झगड़े के चक्कर में मुकदमा चला है। अब मुस्कान से पूछे गए 7 बड़े सवाल सवाल : आप पर पति सौरभ राजपूत की हत्या का आरोप है, क्या कहेंगी?
जवाब : ये आरोप पूरी तरह गलत है, मैं निर्दोष हूं। सवाल : आप पर मुकदमा क्यों चलाया गया?
जवाब : प्रॉपर्टी के विवाद में मुझे मुकदमे में गलत तरीके से फंसाया गया है। सवाल : अपनी सफाई या पक्ष में कुछ कहना है?
जवाब : नहीं कुछ और नहीं कहना। बस यही कहूंगी कि मुझे गलत फंसाया है। सवाल: शिमला, कसौल, मसूरी के होटल मालिकों का कहना है कि आप साहिल शुक्ला के साथ वहां रुकी थीं?
जवाब : हां, ये सही है। मैं घूमने गई थी और वहां रुकी थी। सवाल: सौरभ के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने साहिल को आपके घर आते-जाते देखा?
जवाब: गलत और झूठ है। ऐसा नहीं हुआ था। सवाल: ड्रम विक्रेता, चाकू, कटर, बालू-सीमेंट बेचने वालों ने कहा कि उनके यहां से आपने ये सामान खरीदे हैं?
जवाब: ये सभी आरोप पूरी तरह गलत हैं। सवाल: ब्रह्मपुरी निवासी डॉक्टर का आरोप है कि उसने तुम्हें पर्चे पर एक दवा लिखी थी?
जवाब: ये गलत और निराधार है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। साहिल ने पहली बार मुस्कान की बेटी राधा को देखा साहिल-मुस्कान 18 मार्च, 2025 के बाद 21 अप्रैल, 2026 को एक साथ कोर्ट आए। 13 महीने पहले दोनों को इसी कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। इसके बाद से दोनों की ऑनलाइन पेशी हो रही थी। 21 अप्रैल को करीब डेढ़ घंटे तक दोनों साथ रहे। पहले दोनों को पुलिस वैन में बैठाए रखा गया। जहां साहिल ने पहली बार मुस्कान की बेटी राधा का चेहरा देखा। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों 46 मिनट वहां साथ रहे। हालांकि, कोर्टरूम में दोनों एक-दूसरे से नहीं बात कर सके। 17 मार्च, 2025 को पता चला था मर्डर का केस मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में 3 मार्च को सौरभ की उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल राजपूत के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। इसके बाद लाश को 3 टुकड़ों में काटकर ड्रम में डालकर सीमेंट और बालू के घोल से सील कर दिया था। 17 मार्च को इस केस का खुलासा हुआ था। 18 मार्च को मुस्कान और साहिल को जेल भेज दिया गया था। 22 गवाहों की गवाही पूरी मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ हत्याकांड में अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इन गवाहियों के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य (एविडेंस) बंद हो गए हैं। अब कोर्ट में धारा- 313 की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद अंतिम बहस (फाइनल आर्ग्युमेंट) होगी और फिर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। पूरा मामला जानिए… लाश के साथ रातभर मुस्कान-साहिल लॉबी में रहे ———————– ये खबर भी पढ़ें… नीले ड्रम वाली मुस्कान गोद में बेटी लेकर कोर्ट पहुंची, 13 महीने बाद जेल से प्रेमी साहिल के साथ पुलिस वैन में आई मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। दोनों करीब 46 मिनट तक कोर्ट में रहे। इस दौरान साहिल से 20 मिनट और मुस्कान से 16 मिनट तक जज ने सवाल-जवाब किए। इसके बाद पुलिस दोनों को जिस तरह कोर्ट लाई थी, उसी तरह वापस जेल लेकर चली गई। पढ़ें पूरी खबर
जवाब : ये आरोप पूरी तरह गलत है, मैं निर्दोष हूं। सवाल : आप पर मुकदमा क्यों चलाया गया?
जवाब : मुझे नहीं पता मुझ पर ये हत्या का आरोप क्यों लगाया गया? मुझे झूठा फंसाया जा रहा। मैं तो बस घूमने गया था, इसलिए मुझे फंसा रहे हैं। सवाल : अपनी सफाई या पक्ष में कुछ कहना है?
जवाब : नहीं कुछ और नहीं कहना। बस यही कहूंगा कि मुझे गलत फंसाया है। सवाल : शिमला, कसौल, मसूरी के होटल मालिकों का कहना है कि आप यहां होटलों में रुके थे?
जवाब : हां ये सही है। सवाल : सौरभ के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने आपको मुस्कान के घर जाते देखा?
जवाब : यह बात पूरी तरह से गलत है। मैं उसके घर नहीं गया। सवाल : ड्रम विक्रेता, चाकू, कटर, रेत बेचने वालों ने कहा कि उनके यहां से आपने ये सामान खरीदे हैं?
जवाब : ये सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। मैंने कोई सामान नहीं खरीदा। सवाल : अपनी सफाई में कुछ कहना है, कुछ पेश करना है?
जवाब : हां, मुझे अपना पक्ष रखना है। सफाई देना चाहता हूं। साहिल बोला- बेगुनाही साबित करने को कोर्ट में गवाह पेश करूंगा कोर्ट में जब जज ने साहिल से पूछा कि अपनी सफाई में कुछ और कहना चाहते हो? इस पर साहिल ने तेज शब्दों में कहा- मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूं। बेगुनाही साबित करने के लिए मैं अपना गवाह पेश करना चाहता हूं। केस में अगली तारीख 28 अप्रैल लगी है। तभी साहिल की तरफ से उसकी वकील रेखा जैन गवाह-सबूत पेश करेंगी। कहा- हत्या की रात मैं दिल्ली में था साहिल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सौरभ की हत्या वाली रात वो मेरठ में नहीं, दिल्ली में था। माना जा रहा है कि 28 अप्रैल को साहिल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इसी बिंदु को मजबूती से पेश करेगा कि सौरभ की हत्या वाली रात वो दिल्ली में था। मुस्कान बोली- प्रॉपर्टी के चक्कर में मुकदमा चला मुस्कान से पूछा गया कि आप पर आपके पति की सौरभ राजपूत हत्या का मुकदमा क्यों चला? आप आरोपी कैसे हो? इस पर मुस्कान ने साफ कहा कि प्रॉपर्टी के झगड़े के चक्कर में मुकदमा चला है। अब मुस्कान से पूछे गए 7 बड़े सवाल सवाल : आप पर पति सौरभ राजपूत की हत्या का आरोप है, क्या कहेंगी?
जवाब : ये आरोप पूरी तरह गलत है, मैं निर्दोष हूं। सवाल : आप पर मुकदमा क्यों चलाया गया?
जवाब : प्रॉपर्टी के विवाद में मुझे मुकदमे में गलत तरीके से फंसाया गया है। सवाल : अपनी सफाई या पक्ष में कुछ कहना है?
जवाब : नहीं कुछ और नहीं कहना। बस यही कहूंगी कि मुझे गलत फंसाया है। सवाल: शिमला, कसौल, मसूरी के होटल मालिकों का कहना है कि आप साहिल शुक्ला के साथ वहां रुकी थीं?
जवाब : हां, ये सही है। मैं घूमने गई थी और वहां रुकी थी। सवाल: सौरभ के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने साहिल को आपके घर आते-जाते देखा?
जवाब: गलत और झूठ है। ऐसा नहीं हुआ था। सवाल: ड्रम विक्रेता, चाकू, कटर, बालू-सीमेंट बेचने वालों ने कहा कि उनके यहां से आपने ये सामान खरीदे हैं?
जवाब: ये सभी आरोप पूरी तरह गलत हैं। सवाल: ब्रह्मपुरी निवासी डॉक्टर का आरोप है कि उसने तुम्हें पर्चे पर एक दवा लिखी थी?
जवाब: ये गलत और निराधार है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। साहिल ने पहली बार मुस्कान की बेटी राधा को देखा साहिल-मुस्कान 18 मार्च, 2025 के बाद 21 अप्रैल, 2026 को एक साथ कोर्ट आए। 13 महीने पहले दोनों को इसी कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। इसके बाद से दोनों की ऑनलाइन पेशी हो रही थी। 21 अप्रैल को करीब डेढ़ घंटे तक दोनों साथ रहे। पहले दोनों को पुलिस वैन में बैठाए रखा गया। जहां साहिल ने पहली बार मुस्कान की बेटी राधा का चेहरा देखा। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों 46 मिनट वहां साथ रहे। हालांकि, कोर्टरूम में दोनों एक-दूसरे से नहीं बात कर सके। 17 मार्च, 2025 को पता चला था मर्डर का केस मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में 3 मार्च को सौरभ की उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल राजपूत के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। इसके बाद लाश को 3 टुकड़ों में काटकर ड्रम में डालकर सीमेंट और बालू के घोल से सील कर दिया था। 17 मार्च को इस केस का खुलासा हुआ था। 18 मार्च को मुस्कान और साहिल को जेल भेज दिया गया था। 22 गवाहों की गवाही पूरी मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ हत्याकांड में अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इन गवाहियों के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य (एविडेंस) बंद हो गए हैं। अब कोर्ट में धारा- 313 की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद अंतिम बहस (फाइनल आर्ग्युमेंट) होगी और फिर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। पूरा मामला जानिए… लाश के साथ रातभर मुस्कान-साहिल लॉबी में रहे ———————– ये खबर भी पढ़ें… नीले ड्रम वाली मुस्कान गोद में बेटी लेकर कोर्ट पहुंची, 13 महीने बाद जेल से प्रेमी साहिल के साथ पुलिस वैन में आई मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। दोनों करीब 46 मिनट तक कोर्ट में रहे। इस दौरान साहिल से 20 मिनट और मुस्कान से 16 मिनट तक जज ने सवाल-जवाब किए। इसके बाद पुलिस दोनों को जिस तरह कोर्ट लाई थी, उसी तरह वापस जेल लेकर चली गई। पढ़ें पूरी खबर