राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप है कि राहुल ने 8 मई 2018 को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।’ फैसले के बाद कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों पर डांस किया, आतिशबाजी की और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। इससे पहले, सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राहुल के काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें एक एंबुलेंस भी थी। हादसे में राहुल सुरक्षित हैं।